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Last Updated 14:04(21/05/12)
राष्ट्रपति ने एक और दोषी पर की 'दया'
नई दिल्ली. राष्ट्रपति प्रतिभा पाटील ने ओमप्रकाश नाम के एक नौकर की मौत की सजा को उम्र कैद में बदल दिया। ओमप्रकाश की दया याचिका पर राष्ट्रपति ने यह निर्णय लिया। ओमप्रकाश पर देहरादून में रिटायर्ड ब्रिगेडियर श्याम लाल खन्ना और उनके परिवार के दो सदस्यों की हत्या का आरोप है। करीब 18 साल पहले हुए इस हत्याकांड में ब्रिगेडियर की पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गई थीं। सुप्रीम कोर्ट ने उसे फांसी की सजा देते हुए कहा था कि इस मामले में मौत की सजा सबसे उपयुक्त है। सुप्रीम कोर्ट ने उस दलील को खारिज कर दिया था जिसमें कहा गया था कि अपराध के समय ओमप्रकाश युवा था। लेकिन राष्ट्रपति ने उसे माफ कर दिया।
तीन दशक की सबसे दयालु राष्ट्रपति पाटील
राष्ट्रपति प्रतिभा पाटील पिछले तीन दशक की सबसे दयालु राष्ट्रपति साबित हुई हैं। उन्होंने अब तक अपने कार्यकाल में 27 लोगों की फांसी की सजा को उम्र कैद में बदला है। भीलवाड़ा के आरटीआई कार्यकर्ता एसएस रणावत की अर्जी के जवाब में यह जानकारी मिली। पाटील ने अब तक सिर्फ पांच लोगों की याचिका को खारिज किया है। इसमें राजीव गांधी की हत्या में शामिल तीन लोग संथम, मुरुगन और अरिवू शामिल हैं। इसके अलावा 1993 में दिल्ली कार धमाके के दोषी देविंदर पाल सिंह भुल्लर और ट्रक ड्राइवर एसोसिएशन के लीडर के हत्यारे असम के महेंद्र नाथ दास की याचिका भी खारिज हुई।
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