फेसबुक कॉमेंट: सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों से जवाब मांगा
फेसबुक कॉमेंट को लेकर पालघर में दो लड़कियों की गिरफ्तारी को लेकर मचे बवाल के बाद आईटी ऐक्ट में बदलाव किया जा रहा है। नई गाइडलाइंस तैयार कर ली गई है। इस बीच, आईटी ऐक्ट की धारा 66ए को रद्द करने की जनहित याचिक पर सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र समेत पांच राज्यों और केंद्र सरकार से 4 हफ्ते के भीतर जवाब मांगा है।
चीफ जस्टिश अल्तमस कबीर और जस्टिस जे. चेलमेश्वर की बेंच ने कहा, 'महाराष्ट्र सरकार को निर्देश दिया जाता है कि उन परिस्थितियों के बारे में विस्तार से बताए जिसके तहत दो लड़कियों शाहीन ढाडा और रिनू श्रीनिवासन को फेसबुक पर कॉमेट करने और लाइक करने के लिए गिरफ्तार किया गया था ।
बेंच ने दिल्ली की छात्रा श्रेया सिंघल की जनहित याचिका पर पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और पुडुचेरी सरकार को भी इसमें पक्ष बनाया है, जहां पिछले दिनों ऐसी ही घटनाएं हुई थीं। इसने साथ ही दिल्ली सरकार को भी नोटिस जारी किया और चार हफ्ते के अंदर उनसे जवाब मांगा है। सर्वोच्च अदालत ने मामले की सुनवाई छह हफ्ते बाद तय की है। अदालत ने अटॉर्नी जनरल जी. ई. वाहनवती से भी सहयोग मांगा।
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